Sheena Bora Murder Case सुप्रीम कोर्ट ने मांगा CBI से जवाब

Sheena Bora Murder Case

न्यू दिल्ली :Sheena Bora Murder Case :   हाई प्रोफाइल शिना बोरा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर आज  सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य  न्यायमूर्ति श्री  एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्री  पी. एस. नरसिम्हा की द्वि सदस्य पीठ ने हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्रायणी मुखर्जी को जमानत देने से इनकार किया ओर  मुंबई उच्च न्यायालय के  16 नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उसकी याचिका पर सीबीआई सहित  राज्य की महा विकास आधड़ी  सरकार को नोटिस जारी कि है. Sheena Bora Murder Case. 

सर्वोच्च न्यायालय की द्वि सदस्य न्यायमूर्ति की टीम पीठ ने आज कोर्ट मे कहा है की , ‘‘नोटिस जारी किए जाते हैं. सीबीआई ओर राज्य सरकार को दो हफ्तों में जवाब देना अनिवार्य होगा ’’ आज सुप्रीम कोर्ट मे हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्रायणी मुखर्जी की ओर से जेष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी पेश हुए थे . आप को बता दे की इंद्रायणी मुखर्जी अपने ही बेटी के हत्या के आरोप 2015 में गिरफ्तार है . फिलहाल आरोपी इंद्रायणी मुखर्जी मुंबई की भायखला महिला कारागार में बंद है. शिना बोरा हत्याकांड  मामले के  मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी इंद्रायणी  मुखर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था . 

क्या है  शिना बोर Sheena Bora Murder Caseहत्या का पूरा मामला 

Sheena Bora Murder Case : आप को बता दे की आरोपी इंद्रायणी  मुखर्जी,  उसके चालक आरोपी श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्नापर यह आरोप है की उन्होंने  अप्रैल 2012 में एक कार में शिना बोरा   की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. शिना बोरा की उम्र उस समय 24 साल थी ओर वह आरोपी इंद्रायणी मुखर्जी की सौतेली बेटी है. आरोप है की आरोपियों ने हत्या करने के बाद  उसक शव  रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था. इस हत्या कांड मे  पूर्व मीडिया उद्योगपति पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया उनपर साजिश मे शामिल होने का आरोप है  . लेकिन उन्हे  फरवरी 2020 में उच्च न्यायलय ने  जमानत दी थी. पीटर मुखर्जी इंद्रायणी मुखर्जी के पती थे लेकिन  इस मामले में जेल में बंद रहने के दौरान  ही उन्होंने  इंद्राणी मुखर्जी से तलाक ले लिया.

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