
Karnataka Hijab High Court Hearing: आप को बता दे की आज फिर हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर कर्नाटक की उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में सुनवाई हो रही है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्य जज की टीम इस मामले की सुनवाइ कर रही है कोर्ट मे लग भग दोपहर 2.30 बजे सुनवाशुरू हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा ने अपनी दलीलें फिर से शुरू कीं जो याचिककर्ता का पक्ष रख रहे है . रवि वर्मा ने अपनी दलील मे कहा कि शिक्षा अधिनियम के अनुसार, यदि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लाया जाए तो फिर माता-पिता को यानि विद्यार्थी के पेरेंट्स को इसके बारे में कम से कम एक साल पहले सूचित करना आवश्यक होगा .
इस Karnataka hijab विवाद दौरान कर्नाटक में आज से ही प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं आप को बता दे की राज्य मे स्कूल सोमवार से ही शुरू हो गए थे .हिजाब को लेकर फिर कई क्षेत्रों से छात्रों और कॉलेज के अधिकारियों के बीच झगड़े की खबरें आई रही है. जब स्कूल प्रशासन ने अदालत का हवाला देते हुए लड़कियों को हिजाब हटाकर कक्षा में बैठने के लिए कहा गया था. इस बीच, बागलकोट, बैंगलोर, चिक्काबल्लापुरा, गडग, शिमोगा, तुमकुर, मैसूर, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में हिंसक झड़पों देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने कट्टर पंथियों से शांति व्यवस्था बनाईए रखनी की अपील की है.
इससे पहले मंगलवार को जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब कुंडापुरा कॉलेज के मुस्लिम छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने हिजाब मामले और तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका की अदालतों द्वारा धर्म और धार्मिक प्रतीकों के संबंध में दिए गए निर्णयों के बीच तुलना की.
Karnataka hijab क्या है हिजाब विवाद
आप बता दें कि हिजाब का विवाद उडुपी के महाविद्यालय में सबसे पहले तब शुरू हुआ था जब 6 कट्टर पंथी मुस्लिम लड़कियां पिछले साल दिसंबर में हिजाब पहनकर क्लास में पहुंचीं थीं. शिक्षा का इस्लामिकरन होता देख इसके जवाब में महाविद्यालय में कुछ विद्यार्थी ने भगवा गमछा पहनकर पहुंचे. यह विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया जिससे कई शिक्षण संस्थानों में तनाव पैदा हो गया और हिंसा की खबरे भी सामने आयी थी. धीरे धीरे यह पूरा मामला कर्नाटक के अलावा देश के कई राज्यों में फैल चुका है खास कर महाराष्ट्र की महा आघड़ी सरकार ने गोवा इलेक्शन के लिए इसे मुद्दा बनाकर सियासी रोटी सेकणे की कोशिश की . वही उत्तर प्रदेश चुनाव मे भी अल्पसंख्यक वोट बटोर ने के लिए हिजाब विवाद जादा हवा दे गयी है. जिस से कर्नाटक सहित देश के सभी शिक्षा संस्थान प्रभावित हए.
यह Karnataka hijab मामला कर्नाटक की उच्च न्यायालय मे पोहउँचा ओर अदालत ने अपने अगले अंतरिम आदेश तक शिक्षा संस्था मे हिजाब सहित भगवा शवाल स्करफ़ ओर किसी भी तरह के धार्मिक पोषखो शिक्षा मंदिर मे पहने पर रोक लगा दी है .आप को बता की पिछले कुछ दिनों से इन मामले मे लगातार कोर्ट की सुनवाइ जारी है ओर तीन जजों की समिति इस पर सुनवाइकर रही है । सत्य का प्रहार पर Karnataka Hijab से जुड़ी हुए पल पल की खबर हम देते रहेंगे
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