pf ka paisa kaise nikale 2023 अब free मे निकाले pf का पैसा

क्या आप के मन मे भी यह प्रश्न है की pf ka paisa kaise nikale ? तो आज आप के (PF Account) से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर आप को मिलेगा वर्ष 2023 मे केंद्र सरकार pf का पैसा निकलना ओर भी आसान कर दिया । आप घर बैठे बड़ी आसनी ने से अपने मोबाईल से pf ka paisa ऑनलाइन ओर ऑफ लाइन दोनों तरीके से  निकाल सकते है । विशेष बात यह है की मै जो pf ka paisa kaise nikale इस का तरीका बताऊँगा वो बिल्कुल फ्री होगा ।

Table of Contents

EPFO क्या है 

भविष्य निधि या प्राविडन्ट फंड  (पीएफ) भारत में एक सामाजिक सुरक्षा योजना है । जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक महीने उनके वेतन का एक हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा करके वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। EPFO फूल फॉर्म इंग्लिश मे Employee’s Provident Fund Organization होता है जीसे हिंदी मे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते है

आज के इस आर्टिकल में हम भविष्य निधि का पैसा निकालने  pf ka paisa kaise nikale की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्य निधि के पैसे निकालने के योग्य होने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। यह शर्तें हैं

1. कर्मचारी को वर्तमान संगठन के साथ कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।

2. कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. कर्मचारी को संगठन से इस्तीफा या सेवानिवृत्त होना चाहिए।

एक बार ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद, एक कर्मचारी अपने भविष्य निधि pf ka paisaको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता  है।इस प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे लेकिन pf ka paisa kaise nikale यह प्रक्रिया जानने से पहेले इस प्रक्रिया मे कोन  कोन से फॉर्म लगेंगे ओर उन्हे कैसे फिल किया जाता है यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है अक्सर लोग फॉर्म नंबर 19 ओर 31 मे गड़बड़ करते है जिस से आप के पैसे आते नहीं 

पीएफ निकासी फार्म 19 क्या है

फॉर्म 19 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारियों द्वारा रोजगार या नोकरी  छोड़ने के बाद अपने भविष्य निधि (पीएफ) शेष राशि का दावा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निकासी दावा प्रपत्र है। फॉर्म 19 भरने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी

1. व्यक्तिगत विवरण: आपका नाम, पता, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

2. आपके पिछले रोजगार का विवरण: आपकी स्थापना का नाम, पता और ईपीएफओ खाता संख्या

3. निकासी का कारण: आपको पीएफ बैलेंस क्लेम करने का कारण बताना होगा, जैसे इस्तीफा, रिटायरमेंट आदि।

4. बैंक खाते का विवरण: आपको उस बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा जिसमें आप पीएफ राशि जमा करना चाहते हैं।

5. हस्ताक्षर: फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आपको हस्ताक्षर करना होगा।

आप को बता दे की pf ka paisa kaise nikale निकालने के लिए  फ़ॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और सबमिट करने से पहले सभी सूचनाओं की अच्छी तरह से जांच कर लें ताकि आपके दावे को किसी भी देरी या अस्वीकृति से बचाया जा सके। ध्यान दें कि फॉर्म 19 का उपयोग करने के योग्य होने के लिए आपको वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम दो महीने की सेवा पूरी करनी होगी।

पीएफ निकासी फार्म 31

फॉर्म 31 एक निकासी दावा प्रपत्र है जिसका उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी अपने भविष्य निधि (पीएफ) शेष राशि का दावा करने के लिए करते हैं। फॉर्म 31 भरने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:

1. व्यक्तिगत विवरण: आपका नाम, पता, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

2. आपके वर्तमान रोजगार का विवरण: आपकी स्थापना का नाम, पता और ईपीएफओ खाता संख्या

3. निकासी का कारण: आपको पीएफ बैलेंस क्लेम करने का कारण बताना होगा, जैसे इस्तीफा, रिटायरमेंट आदि।

4. बैंक खाते का विवरण: आपको उस बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा जिसमें आप पीएफ राशि जमा करना चाहते हैं।

5. हस्ताक्षर: फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आपको हस्ताक्षर करना होगा।

pf ka paisa kaise nikale इस प्रोसेस मे  फ़ॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और सबमिट करने से पहले सभी सूचनाओं की अच्छी तरह से जांच कर लें ताकि आपके दावे को किसी भी देरी या अस्वीकृति से बचाया जा सके।

फॉर्म 19 और फॉर्म 31 मे क्या अंतर है (pf ka paisa kaise nikale)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसा निकालने के लिए (pf ka paisa kaise nikale) फॉर्म 19 और फॉर्म 31 दोनों फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, वे अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग-अलग पात्रता मानदंड रखते हैं।

फॉर्म 19 का उपयोग एक ईपीएफ सदस्य द्वारा किया जाता है जिसने नौकरी छोड़ दी है और पूरे ईपीएफ बैलेंस का दावा करना चाहता है। फॉर्म 19 का उपयोग करने के योग्य होने के लिए, सदस्य को वर्तमान नियोक्ता के साथ कम से कम दो महीने की सेवा पूरी करनी चाहिए।

दूसरी ओर, फॉर्म 31 का उपयोग एक ईपीएफ सदस्य द्वारा किया जाता है, जो अभी भी कार्यरत है, लेकिन विशिष्ट कारणों जैसे घर खरीदना, चिकित्सा उपचार आदि के लिए ईपीएफ बैलेंस का एक हिस्सा निकालना चाहता है। फॉर्म 31 में दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। कर्मचारी और नियोक्ता।

संक्षेप में, फॉर्म 19 का उपयोग रोजगार छोड़ने के बाद पूरे ईपीएफ बैलेंस को निकालने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म 31 का उपयोग विशिष्ट कारणों से ईपीएफ बैलेंस के एक हिस्से को निकालने के लिए किया जाता है। pf ka paisa kaise nikale इस प्रोसेस के दो अलग फॉर्म 19 जिसने नोकरी छोड़ी है या रिटायर्ड हुए है उनके लिए फॉर्म 31 जो अभी नोकरी पर है उनके लिए । 

 पत्र व्यवहार या EPFO ऑफिस से (pf ka paisa kaise nikale) कैसे निकाले 

खास कर रिटायर्ड लोग ओर वो लोग जिन्हे कंप्युटर, मोबाईल का ज्ञान कम है वो लोग  पत्र व्यवहार या EPFO ऑफिस से PF का पैसा निकाल सकते है मै आप को pf ka paisa kaise nikale इस प्रोसेस के  3 तरीके बताऊँगा जिसमे pf ka paisa kaise nikale ऑफलाइन पद्धति है ।

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1.  फॉर्म-19 या फॉर्म-31  भरें: pf ka paisa kaise nikaleऑफलाइन मेथड मे  पहला कदम यह है की फॉर्म-19 या 31 जो फॉर्म आप पे लागू होता है उसे भरना है, यह दोनों फॉर्म आप को ईपीएफओ की वेबसाइट मिल जाएंगे आप यंहा से डाउनलोड करे या अपने HR से मांगे वो भी ये फॉर्म देते है । 

2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: भरे हुए फॉर्म -19  या 31 के साथ, कर्मचारी को आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट भी जमा करना होगा। इन दस्तावेजों में कर्मचारी के पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनके पीएफ खाते की पासबुक की कॉपी शामिल है।

3. ईपीएफओ कार्यालय में अनुरोध जमा करें: इसके बाद कर्मचारी को निकटतम ईपीएफओ कार्यालय आवश्यक दस्तावेज जमा करना फॉर्म नंबर 19 या 31 के साथ जमा करना होगा आप स्वयं जा सकते है या डाक्यमेन्ट पोस्ट से भी भेज सकते है ।

4. अप्रूवल मिलने  की प्रतीक्षा करें: ईपीएफओ फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों में दी गई जानकारी को जांच कर वेरीफाइ करेगा, और यदि सब कुछ क्रम में है तो अप्रूवल  को स्वीकृत करेगा।

5. धन प्राप्त करें: एक बार अप्रूवल  स्वीकृत हो जाने के बाद, ईपीएफओ भुगतान की प्रक्रिया करेगा और कर्मचारी अपने भविष्य निधि pf का पैसा  को या तो अपने बैंक खाते में सीधे जमा करके या चेक के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

pf ka paisa kaise nikaleऑफलाइन पद्धति मे  यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएफ का पैसा ऑफलाइन निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया की तुलना में अधिक समय ले सकती है इस पूरी प्रोसेस को दस्तावेज जमा होने के बाद 40 से 60 दिन तक का समय लग सकता है  और इसमें अतिरिक्त कदम और कागजी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। हालांकि, जो लोग ऑनलाइन लेनदेन के साथ सहज नहीं हैं या जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, उनके लिए pf ka paisa kaise nikale ऑफलाइन पद्धति है । 

ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले (PF ka paisa kaise nikale online)

मित्रों ऑनलाइन PF का पैसा निकालने के 2 प्रक्रिया है आप सीधे EPFO की वेबसाईट पे जाके मोबाईल से PF का पैसा निकाल सकते है ओर दूसरा उमंग app से PF ka paisa kaise nikale इस आर्टिकल मे हम दोनों पद्धति पर विस्तार से चर्चा करेंगे । 

आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट  पर निम्नानुसार लॉग इन करके अपना कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) बैलेंस निकाल सकते हैं नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करे  :

1 ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉग इन करें:  ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) पर जाएं और “Our Services” ” टैब पर क्लिक करें। फिर, “कर्मचारियों के लिए” विकल्प पर क्लिक करें और “दावा (फॉर्म -31, 19 और 10सी)” जो आप पे लागू हो वो  विकल्प चुनें।

2 अपना यूएएन (UAN) नंबर दर्ज करें: अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) ओर EPFO  द्वारा प्रदान किए गए पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।

3 ऑनलाइन रिक्वेस्ट जमा करें: एक बार लॉग इन करने के बाद, आप अपने ईपीएफ बैलेंस के लिए ऑनलाइन दावा जमा कर सकते हैं। आपको आवश्यक विवरण जैसे कि PF निकालने का  का कारण, वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं, और अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा जैसे आप का बैंक अकौनट नंबर ओर IFSC कोड ।

4 डाक्यमेन्ट अपलोड करें: आपको अपना पैन कार्ड, पता प्रमाण और बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता होती है।

5 विड्रॉल रीक्वेस्ट जमा करें: विवरण भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आप विड्रॉल रीक्वेस्ट जमा जमा कर सकते हैं। आखिर मे सबमिट बटन पर क्लिक कर के 

मित्रों  ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से आपके ईपीएफ बैलेंस को निकालने की प्रक्रिया आपके द्वारा चुने गए निकासी के प्रकार और ईपीएफओ के नियमों और विनियमों के आधार पर भिन्न हो सकती है। ऊपर दिए हुए स्टेप्स एक सारांश है की आप को क्या स्टेप्स करने है ।

pf ka paisa kaise nikale ऑनलाइन पद्धति मे यह पद्धत थोड़ी कष्टदायक हो सकती है कुन्की gov वेबसाईट पे लोड जादा होता है ओर मोबाईल पे काम करने मे दिक्कत हो सकती ही लेकिन अब आप के मन मे यह प्रश होगा mobile se  pf ka paisa kaise nikale ? इसका भी उपाय है उमंग का android एप जिस से आप मोबाईल से पैसा निकाल सकते है तो आए जानते   है mobile app se pf ka paisa kaise nikale  उमंग एप से pf का पैसा कैसे निकाले  

उमंग एप से पीएफ कैसे निकाले (Umang app se pf ka paisa kaise nikale)

 

Umang app se pf ka paisa kaise nikale
Umang app se pf ka paisa kaise nikale

मित्रों pf ka paisa kaise nikale ऑनलाइन पद्धति मे उमंग app के मध्यम से पैसा निकालना सबसे आसन है इसके लिए आप को अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहेले UMANG app डाउन लोड करना होगा । नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप भी अपना pf बैलन्स निकाले

1 UMANG ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करे : UMANG ऐप Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है। ऐप को आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे । Gmail तथा मोबाईल नंबर से एप पर लॉगिन करे  

2. ऐप में लॉग इन करें: अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और ईपीएफओ द्वारा प्रदान किए गए पासवर्ड का उपयोग करके उमंग ऐप में लॉग इन करें।

3. ईपीएफ विकल्प चुनें: उमंग ऐप की होम स्क्रीन से ईपीएफ सेवाओं तक पहुंचने के लिए ईपीएफ विकल्प चुनें।

4. निकासी (withdrawal option) विकल्प चुनें: आप पीएफ निकासी विकल्प चुन सकते हैं और उस प्रकार की निकासी withdrawal का चयन करे  जिसे आप करना चाहते हैं ( फूल , पार्शल या ऐड्वैन्स)।

5. आवश्यक विवरण भरें: आपको आवश्यक विवरण जैसे निकासी का कारण, वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं, और अपने बैंक खाते का विवरण जैसे अकौनट नंबर IFSC कोड बैंक ब्रांच का नाम भरना होगा।

6. सहायक दस्तावेज़ डाक्यमेन्ट अपलोड करें: आपको अपना पैन कार्ड, पता प्रमाण और बैंक पासबुक जैसे सहायक डाक्यमेन्ट को स्कैन कर  अपलोड करे ।

7. निकासी अनुरोध /withdrawal request जमा करें: विवरण भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आप निकासी अनुरोध यानि withdrawal request जमा कर सकते हैं।

 

मित्रों हम ने  pf ka paisa kaise nikale इस लेख मे 3 पद्धति देखि है लेकिन उमंग ऐप का उपयोग करके अपना ईपीएफ बैलेंस निकालने की प्रक्रिया सबसे सीधी है, लेकिन भविष्य यह आपके द्वारा चुने गए निकासी के प्रकार और ईपीएफओ के नियमों और विनियमों के आधार पर भिन्न हो सकती है लेकिन यही 7 स्टेप्स आगे पीछे होंगे यदि भविष्य मे उमंग एप या EPFO कोई चेंज करता है तो हम भी pf ka paisa kaise nikale इस लेख को अपडेट करते रहेंगे आप से अनुरोध है की pf ka paisa kaise nikale या PF संबंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट पर आते रहे

मित्रों बहोत सारे वाचकों के मन मे pf ka paisa kaise nikale ओर अन्य PF संबंधित समस्या से जुड़े हजारों सावल होते उन सब का सवाल pf ka paisa kaise nikale इस लेख मे पूरा नहीं हो सकता लेकिन कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ओर उनके उत्तर मै आपके सामने रखता हु जिससे आप की समस्या का समाधान हो ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently asked question)

1 क्या मैं 5 साल से पहले अपना पीएफ निकाल सकता हूं?

– आप अपना पीएफ 5 साल की लगातार सेवा से पहले नहीं निकाल सकते, सिर्फविशिष्ट परिस्थितियों जैसे बेरोजगारी, गंभीर चिकित्सा / हॉस्पिटल की  स्थिति मे ही 5साल से पहेले PF निकाल सकते है । 

2 नियोक्ता /कंपनी /बॉस के हस्ताक्षर के बिना EPF कैसे निकालें?

– यदि आपका बॉस कंपनी  सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वे मामले को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे।

3 ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद PF का पैसा कितने दिन मिलेगा TAT क्या है ?

-सामान्य रूप मे इस पूरी प्रक्रिया का TAT 45 दिन है लेकिन ये आपकी नजदीकी EPFO ऑफिस पर निर्भर करता है एक बार क्लैम सबमिट करने पर 10 से 15 दिन मे PF का पैसा अकौनट पर जमा हो जाता है ।

4 क्या मैं नौकरी छोड़े बिना अपना पीएफ निकाल सकता हूं?

– हां, आप नौकरी करते हुए भी अपना पीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन  5 साल पूरे होने के बाद ही । 

5 पीएफ निकालने  के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि / बैलन्स  क्या है?”

– पीएफ निकालने  के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप अपना पूरा ईपीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं।

6 क्या मैं घर खरीदने के उद्देश्य से अपना ईपीएफ निकाल सकता हूँ?

– हां, आप घर खरीदने के लिए अपना ईपीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 साल के बाद पहेले नही । 

7 क्या मेरा ईपीएफ निकालने की कोई समय सीमा है?

– आपके ईपीएफ को निकालने के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है, लेकिन टैक्स के प्रभाव से बचने के लिए रिटायर होने या नौकरी बदलने तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है।

8 पीएफ निकालने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

– पीएफ निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपका पीएफ खाता नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण और आपके पिछले नियोक्ता से रद्दीकरण प्रमाणपत्र शामिल है।

9 क्या पीएफ के समय से पहले निकासी पर कोई जुर्माना है?

– हां, पीएफ की समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना है, और खाते के सक्रिय होने के महीनों के लिए राशि प्रति माह 1.1% कम हो जाती है।

10 मेरे PF खाते का बैलन्स मोबाईल से कैसे देखू ?

– आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, पंजीकरण करके और अपने खाते के विवरण तक पहुंचकर अपने ईपीएफ खाते की वर्तमान शेष राशि की ऑनलाइन अपने मोबाईल से घर बैठे देख सकते है ।

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